
PALI SIROHI ONLINE
सिरोही-तहसीलदार सिरोही की ओर से मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गोल के बाकीदारों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने पर बाकीदार मोहनलाल पुत्र प्रतापराम रावल निवासी मांडवा एवं अशोक कुमार पुत्र रूपाराम रावल निवासी मांडवा तहसील सिरोही ने बैंक के बकाया 2 लाख 30 हजार रुपए बैंक में जमा कराए। वसूली में शाखा प्रबंधक आरएमजीबी गोल, सुरेश पटेल टीआरए वसूली, शंकरलाल बामणिया भू-अभिलेख निरीक्षक रामपुरा, ललिता चौधरी पटवारी गोल का सहयोग रहा है। टीआरए (वसूली) सुरेश पटेल के अनुसार सभी रोडा एक्ट प्रकरणों में बकाया राशि जमा नही कराने पर भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियों को नियमानुसार चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार सिरोही जगदीश कुमार की ओर से जारी किए।
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सिरोही की ओर से वसूली आदेश पर दीपक अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल निवासी रामपुरा खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक से अवॉर्ड राशि 70 हजार एलआर एक्ट के तहत वसूली करने के लिए शंकरलाल बामणिया भू-अभिलेख निरीक्षक रामपुरा को निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश पर बकाया राशि जमा नहीं कराने पर तहसीलदार सिरोही ने चल-अचल सम्पति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।


