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जैतारण-अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने डोडापोस्त तस्करी के मामले में तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक जबर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 6 जुलाई 2011 को आनन्दपुर कालू पुलिस ने कार्रवाई की थी। तत्कालीन एसएचओ सतेन्द्रसिंह नेगी ने घोड़ावड़ के बाहर मुण्डावा जाने वाले रास्ता पर नाकाबन्दी की।
मुडावा की तरफ से आ रही कार का पीछा कर ड्राइवर उदयसिंह पुत्र गिरिराज सिंह राजपूत निवासी रामासनी बाला जोधपुर से पूछताछ की। तलाशी लेने पर गाड़ी में भरे बोरों मे 304 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ था। कोर्ट में मौखिक साक्ष्य, 14 गवाहों के बयान व 89 दस्तावेज प्रस्तुत किए।


