
PALI SIROHI ONLINE
सिरोही-मारपीट कर गंभीर चोंटें पहुंचाने के मामले में सिरोही सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने 6 आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि नटवर सिंह पुत्र सरदारसिंह, नारायण सिंह पुत्र मगन सिंह, सुरेंद्र सिंह पुत्र शैतान सिंह, दीपसिंह पुत्र सरदारसिंह, खीमसिंह पुत्र शैतानसिंह व हुकमसिंह पुत्र वागसिंह निवासी पाडीव तहसील को दोष सिद्ध घोषित कर आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है।




न्यायालय ने आदेश पारित किया कि आरोपी द्वारा जुर्माना राशि जमा होने पर 20 हजार रुपए हिम्मत कुमार, 30 हजार रुपए सुरेश व 10 हजार रुपये पुखराज एवं 10 हजार रुपए सुबटी देवी को दिए जाए। इस प्रकरण के विरुद्ध आरोपियों ने परिवादी हिम्मत व सुरेश के विरुद्ध पुलिस थाना कालंदी में रिपोर्ट पेश की। इस पर पुलिस ने हिम्मत व सुरेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। क्रॉस केस होने से इसका विचारण भी सेशन न्यायालय, सिरोही ने किया। आरोपी हिम्मत व सुरेश को भी 1-1 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।