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31 जुलाई तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमाए फसलवार प्रीमियम राशि घोषित
पाली, 2 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के अंतर्गत वर्ष 2025.26 में पाली जिले के लिए अधिकृत बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जिसका राज्य कार्यालय जयपुर स्थित है।
संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद रमेश चन्द आमेटा ने बताया कि राज्य सरकार ने खरीफ फसल 2025 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना 19 जून को जारी कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2025 तक करवा सकेंगे। जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना हैए वे किसान लिखित में 24 जुलाई 2025 तक बैंक या समिति में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की बुवाई की सूचना संबंधित बैंक या सहकारी समिति में 29 जुलाई 2025 तक लिखित में देनी होगीए ताकि वास्तविक बुवाई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति के माध्यम से किया जा सके। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणीए गैर ऋणी, बटाईदार किसान भी ले सकेंगे। जिन किसानों ने 31 जुलाई 2025 तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया हैए उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा एवं जिन किसानों ने वितीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण नहीं ले रखा हैए वे किसान नजदीकी ई.मित्र केंद्र या किसी भी बैंक, डाकघर या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, स्व. प्रमाणित घोषणा पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बटाईदार किसान भी आवश्यक दस्तावेज ले जाकर अपने नजदीकी ई.मित्र केंद्र या किसी भी बैंक, डाकघर या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
इन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा ..
फसल बुवाई से लेकर कटाई तक सूखे, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आसमानी बिजली गिरने से लगी आग एवं कीट व्याधि प्रकोप सहित नुकसान जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसका पटवार मंडल में 4 व तहसील स्तर में 16 फसल कटाई प्रयोग से ज्ञात उत्पादन को गारंटी उपज में से नुकसान का आंकलन कर बीमित राशि अनुसार फसल क्लेम निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार फसल काटकर सूखने को खेत में छोड़ी होने के दौरान जलभराव, भीगने से हुए नुकसान का व्यक्तिगत क्लेम के आधार पर फसल बीमा क्लेम देय होगा।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 में जिले में अधिसूचित फसलों के बीमा अन्तर्गत बाजरा फसल के लिए 22303 रुपये बीमित राशि प्रति हैक्टर हैे जिसके लिये किसान को प्रीमीयम पर सरकार द्वारा अनुदान के पश्चात् राशि 446.06 रुपये प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर देय होगी। इसी प्रकार ज्वार फसल की 15666 रुपये बीमित राशि हेतु 313.32 रुपये प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर, मक्का के लिए बीमित राशि 28023 के लिये प्रीमियम राशि 560.46 प्रति हैक्टर, मूंग की बीमित राशि 30364 के लिये प्रीमियम राशि 607.28 प्रति हैक्टर, तिल फसल की बीमित राशि 27078 के लिये प्रीमियम राशि 541.56 प्रति हैक्टर, ग्वार की बीमित राशि 27669 के लिये प्रीमियम राशि 553.38 प्रति हैक्टर, उडद के लिए बीमित राशि 34093 के लिये कृषक प्रीमियम राशि 681.86 प्रति हैक्टर एवं कपास फसल के लिए बीमित राशि 41100 प्रति हैक्टर होगी जिसके लिये 1644 रूपयें प्रति हैक्टर प्रीमियम राशि किसान द्वारा देय होगी।
खरीफ 2025 में जिले के अधिसूचित फसलों में पटवार मंण्डल एवं तहसील स्तर पर जिन फसलो को संसूचित किया गया है उनमें पाली तहसील मे ज्वार, मूग, तिल, बाजरा, ग्वार, रोहट तहसील मे बाजरा, ज्वार मूॅग, तिल, ग्वार मारवाड जंक्शन तहसील मे बाजरा, ज्वार मूॅग, तिल, कपास, ग्वार, बाली तहसील मे कपास, ज्वार, मक्क, मूॅग, उडद, ग्वार, तिल देसूरी तजसील मे ज्वार मूंग, तिल, कपास, ग्वार, मक्का, सुमेरपुर तहसील के लिये मूंग, तिल, कपास, ज्वार, ग्वार रानी स्टेशन तहसील मे कपास ज्वार, मूंग, तिल, ग्वार फसलो को पाली जिले के संसूचित किया गया हैे। ब्यावर जिले की तहसील जैतारण मे बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, तिल, कपास एवं रायपुर तहसील मे बाजरा, ज्वार, मूॅग, तिल, कपास, मक्का, ग्वार फसलो को संसूचित किया गया हैे।
उन्होंने बताया कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के अंतर्गत पाली जिले के लिए अधिसूचित फसलों में अरण्डी फसल की बीमित राशि 53218 के लिये 2660.90 रूपयें, मेहन्दी के लिए बीमित राशि 110000 के लिये 5500 रूपयें एवं टमाटर के लिए बीमित राशि 104963 रुपये के लिये 5248.15 रुपये प्रति हैक्टर प्रीमियम राशि किसान द्वारा देय होगी।