
PALI SIROHI ONLINE
एनडीपीएस एक्ट मामले में देसुरी अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को 12 साल की कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपया जुर्माना से किया दंडित
करीब 12 साल पहले देसूरी थाने में 5 किलो अफीम दूध बरामद कर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था
जगदीशसिंह सिसोदिया नारलाई
देसुरी। एनडीपीएस एक्ट मामले में अभियुक्त को 12 साल की कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जुर्माना से दंडित कर सजा सुनाई। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय देसुरी मे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ललित डाबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर अभियुक्त नरेश भारती पुत्र प्रभु लाल भारती निवासी फुंकिया पी एस गंगापुर जिला भीलवाड़ा 12 साल की कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजन श्रवणसिंह सोलंकी ने बताया कि दिनांक 8/ 5/ 2014 को पुलिस थाना देसूरी ने अवैध रूप से परिवहन कर रहे 5 किलो अफीम का दूध बरामद कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था बाद विचरण न्यायालय ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने की आरोपी नरेश भारती पुत्र प्रभु लाल भारती निवासी फूंकिया को दोष सिद्ध घोषित कर 12 साल की कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
फोटो संलग्न