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आबूरोड-आबूरोड युवक के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। 11 मार्च 2020 को परिवादी भोमाराम भाई सोमाराम व गमाराम के साथ बाइक लेकर गांव से सामान लेने जा रहा था। बीच रास्ते में शाम को 5-6 बजे हीराराम पुत्र धन्नाराम व हरिया पुत्र सोमाराम ने रास्ता रोककर परिवादी को उतारा और चाकुओं से हमला कर दिया। परिवादी को ट्रॉमा में भर्ती कराया। उसी समय आरोपी हीराराम के परिवार वालो ने परिवादी के भाई शिवा के घर पर हमला कर घर मे तोड़फोड़ की । परिवादी भोमाराम के पर्चा बयान पर पुलिस थाना आबूरोड़ सदर में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।
अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपी हीराराम, हरिराम, भोमाराम व सुरेश निवासी भंडारी फली मुदारला के विरुद्ध आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 02 कुलदीप सूत्रकार ने भीमाराम को 5 वर्ष का कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी राजश्री व्यास दिनेश खंडेलवाल ने की।


