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जालोर-जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित प्रोग्राम के तहत जालोर जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में वार्ड पंच के उप चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू हो गई है। शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने को लेकर भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत चुनाव वाली जगहों पर विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
इन 13 वार्डों में होंगे उप चुनाव
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने बताया कि बागोड़ा पंचायत समिति की नरसाणा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 व जैसावास ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 11, भीनमाल पंचायत समिति की पूनासा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9 व दासपां ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8, जसवंतपुरा पंचायत समिति की बासड़ा धनजी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 2, सावीधर ग्रा.पं. के वार्ड सं. 1 व डोरडा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 5 तथा चितलवाना पंचायत समिति की गुडा हेमा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9, केरिया ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9, जानवी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 2, खासरवी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8, झाब ग्रा.पं. 1 व आकोली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9 में वार्ड पंच पद के उप चुनाव को शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र होकर कर सकेंगें।
इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित उप चुनाव कार्यक्रम की तिथि 9 मई, 2025 से 26 मई, 2025 (मतगणना समाप्ति के तुरन्त पश्चात्) तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकेंगे
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव क्षेत्र में सीमा में किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्डी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
सिख समाज को ये रहेगी छूट
सिक्ख समुदाय के लोगां को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।
जुलूस, रैली और धरना-प्रदर्शन पर रोक
उन्होंने बताया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा तथा पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए आज्ञा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध हो, यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।


