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रेवदर-ग्राम पंचायत वासन में गोचर, वाडा, ओरण, आगोर में अतिक्रमण हटाने के मामले में आदेशों की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर, रेवदर एसडीएम व तहसीलदार को तलब किया है। गांव में करीब 560 बीघा गोचर समेत विभिन्न किस्म की सरकारी भूमि है। इसमें करीब 200 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हो रखे हैं।
कलेक्टर को ज्ञापन के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ललित कुमार लोहार, विष्णु कुमार कुम्हार, भीकाराम चौधरी, कैलाश कुमार समेत अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वर्ष 2023 में हाईकोर्ट ने प्रशासन को जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। पूर्व में गांव के मवेशी इस गोचर, ओरण, आगोर, वाडा, बिलानाम आराजी में चरते थे। लोगों ने गोचर व बिलानाम आराजी में अतिक्रमण कर बाड़े तक बना डाले। कई लोग खेती कर रहे हैं। मवेशियों के लिए चरने की जगह ही नहीं बची है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 10 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने 2023 में कोर्ट पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के आदेश लेकर आए। बाद में वर्ष 2024 में कोर्ट से फिर से अवगत करवाया। कोर्ट ने गत 15 जनवरी 2025 को प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया, जो 2 मार्च को पूरा हो गया।


