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डूंगरपुर-सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने युवती से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट के सरकारी वकील आजाद शाह ने बताया कि 29 अगस्त को चितरी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में बताया कि थाना क्षेत्र निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा स्कूल से घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में उसके गांव का युवक मिला और उसे जबरदस्ती झाड़ियों में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म से पीड़िता को ब्लीडिंग शुरू हो गई। वहीं, युवक पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया।
पीड़िता जैसे-तैसे घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं, जांच पूरी करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।