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उदयपुर-आबकारी विभाग ने प्रदेश में शराब की 48 मॉडल शॉप खोलने की तैयारी कर ली है। ये शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, चिह्नित स्थानों पर खोली जाएंगी। जयपुर में अभी ऐसी 5, जोधपुर-उदयपुर में 2-2 और माउंट आबू व आबूरोड में एक-एक शॉप दी जाएगी। बाकी 37 दुकानें अलग-अलग शहरों में नीलाम होंगी। खास बात यह है कि इन पांचों ही जगहों पर मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राइज एक करोड़ रुपए और अन्य शहरों में 50 लाख रुपए प्रति शॉप रखी गई है। गुजरात बॉर्डर पर होने के कारण आबू रोड व माउंट आबू को अलग-अलग जिला मानकर दुकान आवंटित होगी।
गुजरात में शराब पर पाबंदी है। वहां से बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू घूमने आते हैं। यहां सालभर में 40 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। इन दुकानों में शराब व बीयर के प्रीमियम ब्रांड ही मिलेंगे। इन शॉप को 2025 से 2029 तक की आबकारी एवं मद्य संयम नीति में हाल ही शामिल किया गया था।
नीलामी 7 को, 50 हजार फीस, वापस नहीं मिलेगी
मॉडल शॉप की नीलामी 7 जुलाई को ऑनलाइन होगी। इसमें शामिल होने के लिए प्रति मॉडल शॉप 50 हजार रु. फीस लगेगी। यह राशि नॉन रिफंडेबल होगी। यानी यह राशि वापस नहीं दी जाएगी। नीलामी में हिस्सा लेने वाले एक बार में रिजर्व प्राइस में 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाकर बोली नहीं लगा सकेंगे। फिलहाल उदयपुर जिले में 394 और प्रदेश में 7665 ठेके हैं। हालांकि, उदयपुर शहर में अब भी शराब की कई दुकानों को संचालकों ने शोरूम की तरह बना रखा है।
जयपुर में हजार, बाकी जगह 500 वर्गफीट एरिया जरूरी
यह शॉप खोलने के लिए जयपुर शहर में न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट और अन्य जिलों में 500 वर्गफीट का होना चाहिए। इनका संपूर्ण एरिया वातानुकूलित एवं वॉक-इन की सुविधायुक्त होना जरूरी होगा। बिलिंग के लिए पीओएस मशीन लगाना, उससे बिल जारी करना और ग्राहकों की सुविधा के लिए होलोग्राम स्कैनर बीप मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इन दुकानों पर 200 रुपए से ज्यादा कीमत की बीयर (650 एमएल) बिकेगी। भारत निर्मित विदेशी शराब की 1500 रुपए प्रति बोटल (750 एमएल) या उससे अधिक मूल्य की मदिरा के ब्रांड ही बिकेंगे।