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पिन्टू अग्रवाल/खीमाराम मेवाडा
सुमेरपूर। हत्या के आरोपिया का दोष सिद्ध करार ,दिनांक 7-11-22 को ताराराम पुत्र कपुराराम जाति- मेघवाल निवासी जाणा को रात्रि को करीब 12-12:30 बजे उसके पड़ोस में रहने वाली वधुदेवी उर्फ वदुदेवी पत्नेि समर्थाराम व विमला देवी पत्नी भरत कुमार जाति गण मेघवाल निवासी जाणा ने ताराराम के घर जाकर उसके घर का दरवाजा तोडकर ताराराम को उसके घर से खीचकर बाहर लाया व ताराराम के साथ मारपीट कर ताराराम को घसीटकर विमला देवी व वधुदेवी उनके घर ले जाकर ताराराम को साथ खूंटे से बांधकर उसके साथ मारपीट कर ताराराम की हत्या की थी।
इस घटना की रिपोर्ट ताराराम के भाई समाराम पुत्र कपूराराम ने पुलिस थाना सुमेरपुर में दर्ज कराई थी। जिस पर थानाधिकारी सुमेरपुर द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान कर विमला देवी व वधुदेवी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की अपर लोक अभियोजक शिवराजसिंह राणावत एवं परिवादी अधिवक्ता हनवन्तसिंह राणावत ने बताया कि उक्त प्रकरण का सम्पूर्ण विचारण कर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने मुलजिमा वधुदेवी उर्फ वदुदेवी पत्नि समरथाराम एवं विमला देवी पत्नि भरत कुमार को ठोष सिद्ध करार दिया है।
तथा धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 458 में 5 वर्ष का फोर कारावास से दण्डित किया है। तथा साथ अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।