
PALI SIROHI ONLINE
पाली-सोजत इलाके से एक नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पाली में पोक्सो कोर्ट संख्या दो के विशिष्ठ न्यायाधीश निहालचंद ने मुजरिम नरेंद्र उर्फ पिनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया कि 29 सितंबर, 2024 को सोजत थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी नरेंद्र उर्फ पिनू रात को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। आरोप था कि दुष्कर्म किया। सोजत पुलिस ने इस केस में आरोपी को 24 अक्टूबर, 2024 को गिरफ्तार किया और जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। पोक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 30 जून को फैसला सुनाते हुए मुजरिम को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।


