
PALI SIROHI ONLINE
सिरोही-सिरोही की एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने डोडा पोस्त तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपी प्रकाश उर्फ प्रकाश चंद्र और भल्ला राम को 10-10 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मामला 28 अप्रैल 2014 का है। बरलूट थाना पुलिस ने वराडा मनोरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की पिकअप को रोका। ड्राइवर प्रकाश और उसका साथी भल्ला राम वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस को वाहन की तलाशी में 12 टाट की बोरियां और 9 प्लास्टिक के बोरों में कुल 6 क्विंटल 33 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त मिला।
पालडीएम पुलिस ने जांच के बाद 29 जनवरी 2018 को विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट सिरोही में आरोप पत्र पेश किया। विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला ने न्यायालय में 24 गवाहों की गवाही और 48 दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने बाड़मेर जिले के दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया


