• April 11, 2026

सिरोही-नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजाः पॉक्सो कोर्ट ने 55 हजार का जुर्माना लगाया, अपहरण कर किया था दुराचार

PALI SIROHI ONLINE

सिरोही-सिरोही के पॉक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के एक मामले में फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक आरोपी को बरी करते हुए, दूसरे आरोपी को दोषी करार दिया। जिसे 20 साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार, यह मामला शिवगंज तहसील के एक पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक, एक युवक नाबालिग लड़की को घर जाते समय बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

लड़की के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के दौरान, पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के घर से बरामद किया और प्रकरण में जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।

कोर्ट ने आरोपियों को आरोप सुनाए, जिस पर उन्होंने अनविक्षा (परीक्षण) चाही। विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष 21 गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए और 65 दस्तावेज प्रदर्शित किए।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। वहीं, दूसरे आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 55,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया

About The Author

You cannot copy content of this page