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सिरोही-सिरोही | न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सिरोही की ओर से एक खाद्य कारोबारकर्ता से 70 हजार रुपए एलआर एक्ट के तहत वसूली आदेश दिए गए। तहसीलदार जगदीश कुमार ने बताया कि दीपक अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल निवासी रामपुरा खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक फर्म अग्रवाल केटल फिड्स रामपुरा तहसील सिरोही से अवॉर्ड राशि 70 हजार एलआर एक्ट के तहत वसूली के लिए शंकरलाल बामणिया भू-अभिलेख निरीक्षक रामपुरा को निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश पर बकाया राशि जमा नहीं कराने पर तहसीलदार सिरोही ने नियमानुसार चल/अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।