पाली-जनगणना कार्य में लापरवाही पर प्रयोगशाला सहायक निलंबित
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पाली-जनगणना कार्य में लापरवाही पर प्रयोगशाला सहायक निलंबित
पाली। कार्यालय प्रमुख जनगणना अधिकारी (नगर निगम) पाली के जनगणना 2027 प्रगणक नियुक्ति नारायण पद प्रयोगशाला सहायक पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनायता पाली को जनगणना 2027 के लिये प्रगणक नियुक्त कर बाद प्रशिक्षण ब्लॉक संख्या 103 आवंटित कर प्रगणक के कर्तव्यों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उक्त कार्मिक कर्तव्य निर्वहन के लिए अनुपस्थित रहा।
प्रमुख जनगणना अधिकारी एंव जिला कलक्टर पाली ने एक आदेश जारी कर उक्त कार्मिक को निलम्बित किया है। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत जनगणना में नियुक्त किये जाने पर कार्मिक की प्रस्थिति भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में एक लोकसेवक की है। अतः कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक अनुपस्थित रहना विधि सम्मत् आदेशों की अवज्ञा एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही का द्योतक है। जबकि जनगणना नियम 1990 के तहत जनगणना कार्य में प्रगणक के रूप में नियुक्त लोकसेवक को प्रगणक के कर्तव्यों का निर्वहन अनिवार्य रूप से किया जाना अपेक्षित है।
राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारायण पद प्रयोगशाला सहायक पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनायता पाली को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) पाली में रहेगा, तथा नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।
