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पाली। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए व्यवसायिक व शिक्षा ऋण के लिये ऑनलाईन आवदेन आमंत्रित
पाली, 23 अगस्त। राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को व्यवसाय व शिक्षा के लिये ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय क्रेडिट लाईन 01 में ग्रामीण क्षैत्र में राशि रू 98000/- एवं शहरी क्षैत्र में राशि रू 120000/- तक एवं क्रेडिट लाईन 02 में राशि रू 800000/- तक है, वही व्यक्ति आवेदन के लिये पात्र माना जाएगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सत्येन्द्र सिंह कर्दम ने बताया की वितीय वर्ष 2024-25 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसायिक ऋण, शिक्षा ऋण देने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। ऋण संबंधित जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट rmfdcc.com व कार्यालय का पता – कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कलयाण अधिकारी, 14-बी केशव नगर, न्यू बस स्टेण्ड के पीछे, पाली राज. पर व्यक्तिशः सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक (जैन मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्व) वर्ग से 18-50 वर्ष के व्यवसायी लघु उद्योग के लिये एंव शिक्षा ऋण के लिये 16-30 वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते है। 3 लाख रूपये तक के ऋण के लिए एक गारंटर जिसमें राज्य, केन्द्र सरकार या बैंक के कार्मिक के अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता या जनप्रतिनिधी भी हो सकता है। ऋण संबंधित आवेदन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार कर ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। पूर्व में जिन ऋणियों के ऋण वर्तमान मे चल रहा है उनके परिवार से किसी अन्य को ऋण नही दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ताऑनलाईन आवेदन (MILAN) http://milannmdfc.org वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते है।