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सोजत। सोजत के कंटालिया गांव में करीब साढ़े चार साल पहले मां-बेटी की हत्या और लूट के मामले में सोजत की एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सोजत एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश रेखारानी ने आरोपी प्रकाश प्रजापत निवासी रामासनी बाला को आजीवन कारावास और 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जानकारी के अनुसार सोजत के निकट रामासनी बाला गांव का रहने वाला आरोपी प्रकाश कंटालिया में रहने वाली मृतक अमरती देवी और बेटी उकिया देवी का रिश्तेदार था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे पता था कि उसके रिश्तेदार अमरती देवी और उसकी बेटी उकिया देवी दोनों कंटालिया गांव में घर में अकेली ही रहती है और उनके पास में काफी गहने हैं।
इसलिए वह मिलने के बहाने वारदात के दिन कंटालिया पहुंचा। रात में जब मां बेटी सो गई तो उसने दोनों की हत्या की और उनके पहने हुए गहने लेकर फरार हो गया और मकान के बाहर ताला लगाकर चला गया। दो दिन बाद बदबू आने पर पुलिस को सूचना मिली और शव मिले।
रमेश प्रजापत की रिपोर्ट पर मामला दर्ज
पुलिस ने मृतक मां के गोदी बेटे रमेश प्रजापत की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रकाश को पकड़ा। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया। इस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने मौखिक दस्तावेजी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत पैरवी की। कोर्ट ने सभी सबूतों पर विचार कर प्रकाश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 85000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।




