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जोधपुर-जोधपुर जिले के मथानिया क्षेत्र में जमीन से जुड़े पुराने मामले में फर्जी दस्तावेज करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
चवंडर बेरा निवासी जगदीश सिंह (63) पुत्र गोरधनराम ने न्यायालय परिवाद के जरिए पुलिस थाना मथानिया में प्रेमसुख एवं उसके पुत्र देवेंद्र सांखला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
रिपोर्ट के अनुसार परिवादी एवं आरोपी आपस में रिश्तेदार (भाई व भतीजा) हैं। आरोप है कि बिना सहमति के आरोपियों ने मिलीभगत कर 9 अप्रैल 2013 को सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी, ओसियां न्यायालय में एक वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस वाद में धनराज एवं बाबूलाल पुत्र गोर्धनराम के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए।
पट्टे पर नहीं हैं हस्ताक्षर
जगदीश का आरोप है कि आरोपी प्रेमसुख ने अपने पुत्र देवेंद्र के माध्यम से कूटरचित पट्टे तैयार करवाए। ये पट्टे ग्राम पंचायत मथानिया के बताए गए हैं। इन पर न तो कोई मिसल नंबर है और न ही पट्टा नंबर। साथ ही इन पर उप-सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। जबकि वास्तविक रूप से वर्ष 2009-10 में ग्राम पंचायत द्वारा 800 वर्गगज के पट्टे बाबूलाल एवं धनराज के नाम जारी किए गए थे।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर खातेदारी की घोषणा एवं डिक्री प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यायालय में वाद दायर किया। 2 जून 2014 को भी आरोपियों ने पट्टों में काट-छांट कर पुलिस थाना उदयमंदिर जोधपुर में एक मामला दर्ज करवाया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
पीड़ित का कहना है कि न्यायालय को भी गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। मामले की जांच की मांग को लेकर परिवादी ने 12 नवंबर 2025 को पुलिस थाना मथानिया तथा उसी दिन पुलिस आयुक्त को लिखित रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय परिवार के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है।

