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जोधपुर-86 साल के आसाराम बापू को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। वह गुजरात और राजस्थान में रेप के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज (बुधवार) अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। आसाराम का 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है।
कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज किया है।
कोर्ट ने कहा- सिविल हॉस्पिटल (अहमदाबाद) की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार- आसाराम की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उसकी अंतरिम जमानत को बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट ने जेल में आसाराम को व्हील चेयर की सुविधा और एक सहायक उपलब्धता की छूट दी है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जोधपुर एम्स में जांच करवाई जा सकती है।


