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जालोर | पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ मेडिकल स्टोर्स पर अवैध तरीके से हो रही प्रैक्टिस को लेकर कार्रवाई की। जबकि एक भी बिना पंजीयन अस्पताल, क्लीनिक या नर्सिंग होम पर कार्रवाई नहीं की।
बता दें कि 26 जुलाई को दैनिक भास्कर ने 64 अस्पताल पंजीकृत, 200+ बिना पंजीयन शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित शर्तों के अनुरूप सिर्फ 64 अस्पताल, क्लीनिक और नर्सिंग होम ही संचालित हैं, जबकि 200 से ज्यादा संस्थान बिना पंजीयन संचालित हो रहे हैं। इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद विभाग हरकत में तो आया, लेकिन इन 10 दिनों में सिर्फ दिखावटी कार्रवाई ही की। विभाग की ओर से जिले भर में सिर्फ उन 7 मेडिकल स्टोर्स पर ही कार्रवाई की, जहां 1 या 2 बैड लगाकर अवैध प्रैक्टिस की जा रही थी। विभाग की स्थिति यह है कि पिछले 3 साल में जिले के 1 भी बिना पंजीयन अस्पताल, क्लीनिक या नर्सिंग होम पर कार्रवाई नहीं कर पाया है।


