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देसूरी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावासःकोर्ट ने 26 गवाहों और 35 सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
September 25, 2026
in Local
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PALI SIROHI ONLINE

बाली-देसूरी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनाराम गोदारा ने हत्या के एक मामले में आरोपी धनाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धनाराम को दोषी मानते हुए यह फैसला दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 35 दस्तावेजी सबूत पेश किए।

अपर लोक अभियोजक श्रवणसिंह सोलंकी ने बताया कि यह घटना 16 दिसंबर 2019 की रात करीब 1:30 बजे हुई थी।आरोपी धनाराम उन्दरथल निवासी ओगडराम के घर में घुस गया था। उसने ओगडराम पर तलवार से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आईं ओगडराम की पत्नी हस्तुदेवी के साथ भी आरोपी ने मारपीट की थी।

इस घटना को लेकर सादड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी धनाराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। उस पर भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे।

सभी सबूतों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने धनाराम पुत्र नेनारामजी, जाति चौधरी, निवासी किशनपुरा, तहसील रानी, जिला पाली को दोषी माना। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

परिवादी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रवणसिंह सोलंकी और एडवोकेट विजयराज चौधरी ने पैरवी की।

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