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जयपुर। कार्यालय महानिदेशक ए सी बी ने स्वायत्त शासन विभाग एवं राजस्व मंडल अजमेर से मांगी जांच की अनुमति, पार्षद भवनीश बारोट की शिकायतों पर विस्तृत जांच के लिए पूर्व अनुमोदन के लिए लिखा पत्र, एसीबी के डीआईजी डॉ रवि मेहरड़ा ने प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग के साथ ही राजस्व मंडल अजमेर को लिखा पत्र,
पार्षद बारोट ने शहरी नरेगा सफाई ठेके एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान में अनियमितताओ के परिवाद करवाए थे दर्ज,
प्रथम दृष्टया शिकायतें सही पाए जाने पर अब एसीबी करेगी विस्तृत जांच,
एसीबी की धारा 17 ए के तहत पूर्वानुमोदन की प्रक्रिया जारी
कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के उपमहानिरीक्षक डॉ रवि मेहरड़ा ने प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर एवं निबंधक , राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को पत्र लिखकर नगर पालिका पार्षद भवनीश बारोट के द्वारा की गई शिकायतों की विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन मांगा है ।
नगर पालिका पार्षद भवनीश बारोट ने बताया कि कार्यालय महानिदेशक एसीबी राजस्थान के डीआईजी डॉक्टर रवि मेहरड़ा के द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार ए सी बी ने स्वायत्त शासन विभाग एवं राजस्व मंडल राजस्थान को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 की धारा 17 A के तहत लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिश के लिए विनिश्चय से संबंधित अपराधों की जांच के लिए सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है जिसके चलते शिकायत की प्रति व एस ओ पी संलग्न प्रेषित कर शिकायत में वर्णित तथ्यों एवं आरोपो की जांच प्रारंभ करने के लिए धारा 17 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की मांग की है
एसीबी द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार शिकायत आर पंजीकृत नंबर 2218 दिनांक 29 – 4 – 2024 का परीक्षण करने पर यह पाया गया की शिकायत विस्तृत जांच किए जाने योग्य है जिससे यह कार्रवाई की गई है। एसीबी के डीआईजी ने इन पत्रों की प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त राजस्थान जयपुर के साथ उप महानिदेशकव, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 305 दिनांक 18 अप्रैल 2022 के क्रम में प्रेषित करते हुए समस्त पत्रों की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता भवनीश बारोट नगर पालिका पार्षद को भी प्रेषित की है ।