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आबूरोड-आबूरोड के सदर थाना क्षेत्र में 7 साल पहले हुए हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1. डॉक्टर मोहित शर्मा ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी पिंटू उर्फ शंकर पुत्र खेमाराम निवासी गडरा तथा देवाराम पुत्र केसरा राम निवासी आवल को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक राजश्री व्यास ने बताया कि 2018 परिवादी शंकरलाल ने पुलिस थाना आबू रोड सदर में रिपोर्ट देकर बताया कि 22 दिसंबर 2018 को रात 11 बजे पिता खेत में काम कर रहे थे। पिंटू उर्फ शंकर देवाराम आए और गाली गलौज की। आधे घंटे बाद वापस आकर उन्होंने पूरा राम के साथ पाइप और लाठी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पुलिस थाना आबू रोड सदर ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। अभियोजन की ओर से 14 गवाह परीक्षित करवाए, तथा 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। पूर्व अपरलोक अभियोजक आबू रोड हसीब अहमद सिद्दीकी ने बताया कि घायल पूराराम के गंभीर चोट आने से वह बोलने सुनने समझने की स्थिति में नहीं रहा।
इस कारण उसके बयान नहीं करवा पाए। घटना में प्रयुक्त हथियारों को आर्टिकल लगवाया गया दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने अभियोजन के पक्ष से सहमति दर्शाते हुए आरोपी गणों को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित आर्थिक दंड से दंडित किया है।


