
PALI SIROHI ONLINE
पाली-जोधपुर | विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एनआई कोर्ट संख्या 8) प्रीति व्यास ने चेक अनादरण के दस साल पुराने प्रकरण का निस्तारण करते हुए आरोपी को एक वर्ष के कारावास एवं सात लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
परिवादी पप्पूराम की ओर से अधिवक्ता विशाल सारस्वत ने परिवाद पेश कर बताया कि परिचित यासीन ने घरेलू जरूरतों के लिए परिवादी से चार लाख रुपए उधार लिए बदले में चेक दिया, लेकिन खाते में अपर्याप्त राशि होने से चेक डिसऑनर हो गया।
आरोपी ने संबंधित चेक चोरी होने का हवाला देते हुए मामले को झूठा बताया। न्यायालय ने माना कि आरोपी ने चोरी की रिपोर्ट काफी देरी से दर्ज करवाई तथा अपने बैंक खाते में ‘स्टॉप पेमेंट’ की कार्यवाही भी नहीं की। इस आधार पर कोर्ट ने पाली जिले के बर निवासी आरोपी यासीन पुत्र करीमसाजी को सजा सुनाई।