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पाली जिले के रोहट थाना में एक व्यक्ति ने कोर्ट के जरिए परिवाद दर्ज कराया जिसमें लिखा कि नाराज पंचों ने 6 लाख का जुर्माना लगाकर रुपए नहीं देने पर समाज से बहिष्कृत करने का मामला दर्ज कराया
रोहट पुलिस थाने में चोटिला ग्राम निवासी अर्जुन राम पुत्र दायाराम ने कोर्ट के परिवाद के जरिए रिपोर्ट दी की उसके भांजी खुशबू पुत्री भुण्डाराम निवासी अरतियां की सगाई पहले अभियुक्त कानाराम के बेटे प्रकाश निम्बली से कर रखी थी बाद में खुशबू ने अपनी मर्जी से शादी जालौर जिले के किशनगढ़ निवासी युवक से कर ली
रिपोर्ट में लिखा कि 22 दिसंबर 2023 को पंच उससे मिले वह अभियुक्त के साथ मामला सुलझाने की बात कही उसके लिए कुछ समय दिया फिर पंचायत बुलाने के भी निर्देश दिए पंचों को बुलाकर पंचायती नहीं करवाई तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया ।
पुलिस थाने में पीड़ित ने रोहट के निम्बली पटेलान निवासी कानाराम पुत्र प्रकाश, निम्बली पटेलान निवासी शिवराम, बीठू निवासी नारायणलाल, निम्बली ब्राह्मणान निवासी कूकाराम, दूदनी निवासी शिवाराम, सोनाई निवासी प्रभूराम, कानाराम, मोतीराम, लालकी निवासी ढोकलराम, जेताराम, कलाली निवासी हरचंद, दुर्गाराम, रोहट निवासी इंदाराम, दुर्गाराम, डूंगरपुर निवासी छोगाराम, मोहनराम, सांझी निवासी प्रतापराम और सांझी निवासी लुम्बाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की।