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पंचायतीराज चुनाव में निर्योग्य व्यक्तियों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
पाली, 5 अक्टूबर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर निर्वाचन अधिकारियों को पंचों एवं सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्योग्य व्यक्तियों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार पंचों एवं सदस्यों के निर्वाचन के लिए वह व्यक्ति भी निरर्हित होगा, जो राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निरर्हित है। हालांकि, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति को केवल 25 वर्ष से कम आयु होने के आधार पर निरर्हित नहीं माना जाएगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8-क, 9 एवं 10-क के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित व्यक्तियों की सूची नामांकन पत्रों की संवीक्षा से पूर्व संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
इस संबंध में निर्वाचन विभाग, राजस्थान से प्राप्त निरर्हित व्यक्तियों की अद्यतन सूची संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।





