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पिंडवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं श्री मोहित शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पिण्डवाडा के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति पिण्डवाडा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत वरली के कुडाल गांव में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लक्ष्मण मालवीया, सचिव तालुका विधिक सेवा समिति पिण्डवाडा ने गांव की महिलाओं को माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण- पोषण, रख- रखाव तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधियिम, 2006 के बारे में विधिक जानकारी प्रदान कर महिलाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित पुस्तक ’’जानेंः महिलाओं से सम्बन्धित कानून’’ का भी वितरण किया गया। इस अवसर पैरालीगल वॉलेंटियर भीमाराम एवं गांव की महिलाएं मौजुद थी।