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खीमाराम मेवाडा
पाली-जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आई.पी.एस. के निर्देशन में, चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली, सुनील के पंवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला एवं बाल अपराध अनुसंधान पाली एवं जितेन्द्र सिंह वृताधिकारी पुलिस उपाधीक्षक सुमेरपुर, जिला पाली के निकटतम सुपरविजन में एवं थानाधिकारी सवाई सिंह निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर, जिला पाली के नेतृत्व में अभियान “उमंग-VII” के तहत बालश्रम / बाल बंधुआ मजदूरी / बाल तस्करी की रोकथाम हेतु एक विशेष टीम गठित की गई।
पुलिस टीमः-
1. सवाई सिंह राठौड निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर, पाली।
2. भवंर सिंह उनिपु पुलिस थाना सुमेरपुर, जिला पाली।
3. भरत कुमार कानि न. 628 पुलिस थाना सुमेरपरु, पाली।
4. पूरणमल कानि न. 483 पुलिस थाना सुमेरपुर, जिला पाली।
5. देवेन्द्र कानि चालक न. 475 पुलिस थाना सुमेरपुर, जिला पाली।
6. रीना प्रोबेशनर मकानि न. 668 पुलिस थाना सुमेरपुर, जिला पाली।
घटना का सारांशः- आज दिनांक 10.06.2026 को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (पुलिस राईट्स एवं ए.एच.टी) राजस्थान, जयपुर एवं महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर, रेंज जोधुपर के आदेशानुसार अभियान “उमंग-VII” के तहत बालश्रम / बाल बंधुआ मजदूरी/बाल तस्करी की रोकथाम हेतु भंवर सिंह उनिपु मय पुलिस जाप्ता (सादा वस्त्रधारी) द्वारा आज दिनांक 10.06. 2026 को कस्बा सुमेरपुर में मंगल कलश चौराहा सुमेरपुर के पास स्थित श्रीराम भोजनालय को चैक किया गया तो भोजनालय के अन्दर रसोई के पिछले भाग में एक नाबालिग बालिका झूठे बर्तन साफ करती पाई गई, जिस बालिका को मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए पूछा गया तो बताया कि सुबह 11.00 एएम से शाम 04.00 पीएम तक काम करवाया जाता है। होटल मालिक महेश पुत्र बालकिशन निवासी जोधपुर हाल सुमेरपुर, जिला पाली द्वारा नाबालिग बालिका से कठोर परिश्रम करवाया जाना जुर्म धारा 146 बीएनएस, 2023 व 79 जे.जे. एक्ट 2015 के तहत दण्डनीय अपराध है। नाबालिग बालिका के माता श्रीमती अंशी देवी व पिता भूराराम की बमौजूदगी में नाबालिग बालिका को जरिये फर्द संरक्षण में लिया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। नाबालिग बाल श्रमिका की देखभाल व पुर्नवास हेतु बाल कल्याण समिति पाली के समक्ष पेश किया जावेगा। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 187 दिनांक 10.06.2026 धारा 146 बीएनएस, 2023 व 79 जे.जे. एक्ट 2015 पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
अभियुक्त का विवरणः-
महेश पुत्र बालकिशन निवासी जोधपुर हाल सुमेरपुर, पालीं।

