PALI SIROHI ONLINE
जयनारायण सिंह
सोजत -सोजत न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवदान चौधरी ने चेक बाउंस के एक 12 साल पुराने मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह का साधारण कारावास और 8 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2014 में परिवादी महेंद्रसिंह (सारंगवास निवासी) द्वारा दर्ज कराया गया था। उन्होंने आरोपी सुखलाल निवासी देवली हूला के खिलाफ 5 लाख 20 हजार रुपये के चेक अनादरण का आरोप लगाया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। परिवादी की ओर से एडवोकेट गजेंद्र सोनी ने इस मामले की पैरवी की।

