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सिरोही जिला कलेक्टर आल्पा चौधरीं ने मौसम विभाग के पूर्वामानुमान आगामी दिवसों में जिले में अत्यधिक वर्षा/आपातकाल की संभावना के मध्यनजर विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सिरोही के प्रस्ताव अनुसार जिले में संचालित आगंनवाडी एवं प्री-प्राईमरी से कक्षा 12 के समस्त राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।
अल्पा चौधरी, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिरोही आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंगनवाडी एवं कक्षा प्री-प्राईमरी से कक्षा 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं हेतु दिनांकः 30.08.2025 का अवकाश घोषित किए जाने के आदेश जारी किए
यह अवकाश केवल विद्यार्थियों हेतु लागू होगा एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों व आंगनवाडी में कार्यरत समस्त स्टाफ यथावत कार्य करेगें। जिले के समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्थाप्रधान उक्त अवधि में विद्यालय संचालित करते हुए पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
