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सिरोही-सिरोही | न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी उपादान भुगतान अधिनियम 1972 (श्रम न्यायालय) सिरोही की ओर से प्रबंध निदेशक दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से वसूली के आदेश दिए हैं। तहसीलदार जगदीश विश्नोई ने बताया कि आदेश के तहत प्रबंध निदेशक दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. सिरोही से अवार्ड राशि 3 लाख 27 हजार 769 मय ब्याज एलआरएक्ट के तहत वसूली कार्रवाई करने के लिए बदाराम कुम्हार भू-अभिलेख निरीक्षक सिरोही को निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश पर बकाया राशि जमा नहीं कराने पर तहसीलदार सिरोही ने नियमानुसार चल/अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।


