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रेवदर-रेवदर कोर्ट ने 14 साल पुराने चेक अनादरण (बाउंस) मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल शर्मा ने आरोपी मंगल सिंह को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और 8.24 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता प्रवीणदान चारण ने बताया कि यह मामला वर्ष 2012 से कोर्ट में लंबित था। मूल चेक राशि 4.12 लाख रुपये थी, जिसका भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया गया था। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय का रुख किया।
8.24 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी पर मूल चेक राशि का दोगुना यानी 8.24 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को लंबे समय से लंबित चेक अनादरण मामलों में कोर्ट के प्रभावी दृष्टिकोण का एक उदाहरण माना जा रहा है। स

