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रायपुर मारवाड़ (ब्यावर)। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग ने ब्यावर की रायपुर तहसील में पदस्थापित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार मोर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन पर सरकारी कार्यालय को आवास के रूप में उपयोग करने और मोबाइल वेटरनरी यूनिट का निजी कार्यों में इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप हैं।
विभाग ने शिकायतों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें निलंबित किया है। मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई
पशुपालन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. मुकेश कुमार मोर्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। इसी क्रम में उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
जयपुर रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान डॉ. मोर्य का मुख्यालय पशुपालन विभाग निदेशालय, जयपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा नियमानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।
संयुक्त शासन सचिव ने जारी किए आदेश
निलंबन आदेश संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ द्वारा जारी किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय होगी।
सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर सख्ती
सरकार की इस कार्रवाई को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और सेवा अनुशासन के मामलों में सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

