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पाली-घर में घुसकर हत्या करने वाले पिता-पुत्र को उम्र कैद, सो रहे लोगों पर लाठियों से किया था हमला, 8 साल बाद कोर्ट का फैसला

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
October 1, 2026
in Local
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पाली-घर में घुसकर हत्या करने वाले पिता-पुत्र को उम्र कैद, सो रहे लोगों पर लाठियों से किया था हमला, 8 साल बाद कोर्ट का फैसला

PALI SIROHI ONLINE

पाली-पाली के सेशन कोर्ट ने 8 साल पुराने हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपियों ने करीब आठ साल पहले घर में सो रहे तीन जनों पर लाठियों से हमला किया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। मामले में 19 सितंबर को पाली के सेशन कोर्ट के जज राजेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया। इसमें अभियुक्त अचलाराम और उसके बेटे मदनलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक सुमेरसिंह राजपुरोहित ने बताया- 19 सितंबर 2026 को जज राजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान के बाद सोजत रोड थाना क्षेत्र के सिनला निवासी अचलाराम (45) पुत्र पन्नाराम और मदनलाल (28) पुत्र अचलाराम को सिनला निवासी बुधाराम की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना 16 मार्च 2018 की रात को सोजतरोड थाना क्षेत्र के सिनला गांव में हुई थी।

यह है पूरा मामला

हमले में घायल हुए मीठाराम ने 17 मार्च 2018 को सोजतरोड थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने बेटे बुधाराम और मां तीजा देवी के साथ सिनला से अखावास रोड स्थित गोचर भूमि में बने कच्चे मकान में सो रहे थे। रात करीब 10-11 बजे के बीच अचलाराम, मदनलाल सहित पांच-सात जने आए और उन पर लाठियों से हमला कर दिया।

आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद तीनों को मरा हुआ समझकर चले गए। रिपोर्ट में बताया कि उनके बेटे बुधाराम के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।

मामले में 19 सितंबर 2026 को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें अचलाराम और उसके बेटे मदनलाल को बुधाराम की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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