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पाली-स्कूल जाते समय नाबालिग छात्रा का पीछाकर उसे परेशान करने और छेड़छाड़ करने के मामले में पाली की पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने फैसला सुनाया। पॉक्सो कोर्ट के जज निहालचंद ने मंगलवार को अपने फैसले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया-पीड़िता की मां ने 9 फरवरी 2026 को थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया कि 8 फरवरी 2026 को नाबालिग बेटी को डरी हुई देखा तो प्यार से पूछा। उसने बताया कि स्कूल जाते समय दो लड़के उसे परेशान करते हैं, पीछा करते हैं और छेड़ते हैं। परेशान होकर बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्जकर दोनों आरोपियों को पकड़ा और कोर्ट में पेश किया।
मामले में पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने 22 और 21 साल के दो युवकों को सजा सुनाई है।




