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पाली-पाली | कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को आबकारी विभाग ने 2024 के प्रकरण संख्या 52/2024 में जब्त 501 कार्टन पंजाबी शराब रामासिया में नष्ट किया।
जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 14/57, 19/54 और 54डी के तहत की गई। नष्ट करने की प्रक्रिया सरहद रामासिया स्थित महाकाल होटल के पीछे संपन्न हुई, जिसमें सदर थानाधिकारी कपूराराम और अन्य आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए की गई, ताकि शराब को सार्वजनिक नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सके।


