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पाली-पाली में नाबालिग का किडनैप कर रेप के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। जिसमें जैतारण हाल पाली निवासी आरोपी अशोक पुत्र रमेश कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
पाली पोक्सो कोर्ट संख्या 1 की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि पाली शहर के औद्योगिक नगर थाने में 10 दिसम्बर 2024 को पीड़िता के परिवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि 9 दिसम्बर 2024 की रात करीब डेढ़ से 2 बजे के बीच आरोपी अशोक कुछ युवकों के साथ उनके घर पर आया और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया और उन्हें घर के अंदर बंद कर दरवाजा बाहर से बंद कर उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर ले गया।
अगले दिन सुबह परिवार के बेटे को स्कूल के लिए लेने आई वैन के ड्राइवर ने घर का दरवाजा खोला। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया। जिसने अपने साथ रेप का प्रयास होने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब किया।
17 जनवरी 2025 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामले में मंगलवार 5 अगस्त को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज निहालचंद ने फैसला सुनाते हुए ब्यावर जिले के जैतारण थाना हाल पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त अशोक पुत्र रमेश कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।


