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सोजत/पाली-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोजत दिनेश कुमार गढ़वाल ने हत्या के दो साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में आरोपी दंपती, उसके दोनों बेटे व दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक सोजत पंकज त्रिवेदी ने बताया कि यह मामला 19 जुलाई 2023 को सोजत सिटी थाना क्षेत्र में घटित एक सुनियोजित और निर्मम हत्या से जुड़ा है।
आरोपियों ने मृतक सरफराज पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी सोजत को घर लौटते समय चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें पहुंचाई थी। अदालत के समक्ष 46 दस्तावेजी साक्ष्य, 6 आर्टिकल, और कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पेश किए गए थे।


