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अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत आवेदन की तिथि 30 नवंबर तक
पाली, 30 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शैक्षणिक सत्र 2024-25 के आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का संचालन दिनांक 30 अक्टूबर से प्रारम्भ कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ने बताया कि जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम कला, विज्ञान, एवमं वाणिज्य संकाय हेतु) अध्यनरत विभिन्न श्रेणी वर्ग SC,ST, OBC, MBC, EWS and MINORITY के छात्र (बालक) जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेइंग गेस्ट के रूप में) अध्यन करते है उन छात्रों हेतु आवास, भोजन, बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओ हेतु पुनभरण राशि के रूप में आंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश दिनाक से माह मार्च तक 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जाएगी |
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उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य में अनुसिचित जाति के 1500 अनुसूचित जनजाति के 1500 अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 अतिपिछड़ावर्ग के 750 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 कुल 5500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा | वर्त्तमान सत्र में योजना अंतर्गत 5 हजार छात्रों को लाभान्वित किया जावेगा |
*• पात्रता एवं शर्ते :-*
योजना में अभ्यर्थी को राजस्थान का मूल निवासी हो, जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्यनरत हो, योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्र के अभिभावक / माता-पिता की वार्षिक आय SC, ST, SBC के लिए 2.50 लाख OBC 1.50 लाख एवं EWS हेतु 1.00 लाख अधिकतम निर्धारित की गयी है, छात्र जिस जिले में अध्यनरत है उस नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पालिका का निवासी नहीं हो, तथा उस शहर या स्थान पर माता-पिता/अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर न हो, जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्यन कर रहे है, उन्हें योजना का लाभ देय नहीं होगा
*अभ्यर्थी द्वारा उपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-*
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्यनरत हों का प्रमाण पत्र, स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण पत्र / किराये की रसीद की प्रति, गत वर्ष उतीर्ण की अंकतालिका, इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी का आधार संख्या अभ्यर्थी की जाति, परिवार की आय, अभ्यर्थी का स्वयं का बैंक खाता संख्या आदि अभ्यर्थी की जनाधार बैव सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन लिया जा रहा है।
इस योजना अंतर्गत प्रार्थी आवेदन स्वयं की sso id / इ मित्र के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in या http://sjms.rajasthan.gov.in पर कर सकते है |