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घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, 6 प्रतिष्ठानों से 16 सिलेण्डर जब्त
पाली, 03 नवम्बर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण, व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिला रसद अधिकारी भंवरसिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित संयुक्त जांच दल ने सोजत क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 6 प्रतिष्ठानों से कुल 16 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए।
जिला रसद अधिकारी भंवरसिंह राठौड़ ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार एवं जितेन्द्रसिंह आशिया के साथ गठित जांच दल ने मोड़ भट्टा सोजत स्थित चौधरी रेस्टोरेंट से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए। इसी प्रकार सोजत बस स्टैण्ड स्थित जीवाराम नमकीन भण्डार से 2, श्री यादे रेस्टोरेंट से 3, कृष्ण कन्हैया रेस्टोरेंट से 2, आशापुरा भोजनालय से 2 तथा बालाजी स्वीट से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए।
उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
विभागीय निर्देशों की पालना में जिलेभर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग, अवैध भण्डारण एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार एवं जितेन्द्रसिंह आशिया की संयुक्त जांच दल टीम मौजूद रही।

