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*’पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026’*
* *उप सरपंच के निर्वाचन के लिए समय-सारणी जारी*
पाली, 21 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत उप सरपंच के निर्वाचन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार दोनों चरणों में उप सरपंच का निर्वाचन क्रमशः 25 अक्टूबर एवं 31 अक्टूबर 2026 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमानुसार राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 65 के प्रावधानों के अनुसार वार्ड पंच की घोषणा के पश्चात उप सरपंच के निर्वाचन के लिए नव निर्वाचित वार्ड पंचों एवं सरपंच की बैठक आयोजित की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक के समय एवं स्थान की सूचना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाएगी। बैठक का नोटिस पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। उप सरपंच के निर्वाचन की बैठक पंचायत मुख्यालय से भिन्न स्थान पर आयोजित की जाती है, तो वहां भी सूचना प्रदर्शित कर निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उप सरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत निर्धारित तिथि को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक का नोटिस जारी करना, प्रातः 10 बजे बैठक प्रारंभ की जाएगी। इसी क्रम में पूर्वाह्न 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात पूर्वाह्न 11ः30 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। सवेरे 11ः30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा। दोपहर 12 से 1 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान सम्पन्न करवाए जाएंगे तथा मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों एवं निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।




