अल्पसंख्यक वर्ग के लिए व्यवसायिक, शिक्षा एवं विरासत योजना में ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
PALI SIROHI ONLINE
खीमाराम मेवाडा
अल्पसंख्यक वर्ग के लिए व्यवसायिक, शिक्षा एवं विरासत योजना में ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
पाली, 29 मई। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए व्यवसायिक, शिक्षा एवं विरासत योजना के तहत ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र व्यक्तियों को व्यवसायिक ऋण, शिक्षा ऋण एवं विरासत योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्रेडिट लाइन-01 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा क्रेडिट लाइन-02 के अंतर्गत 3 लाख से 8 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होंगे। ऋण संबंधित जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.rmfdcc.com व कार्यालय का पता – कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कलयाण अधिकारी, 14-बी केषव नगर, न्यू बस स्टेण्ड के पीछे, पाली राज. पर व्यक्तिषः सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने बताया कि जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एवं बौद्ध समुदाय के 18 से 50 वर्ष तक के व्यवसायी लघु उद्योग हेतु तथा 16 से 30 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीन लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक गारंटर आवश्यक होगा, जिसमें राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी, बैंक कार्मिक, आयकर दाता या जनप्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
ऋण आवेदन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात स्वीकृत किए जाएंगे। जिन परिवारों में पहले से ऋण चल रहा है, उनके अन्य सदस्यों को नया ऋण नहीं दिया जाएगा।
इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित वेबसाइट http://milannmdfc.org के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
