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माउंट आबू-माउंट आबू नगर पालिका ने अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले सात होटलों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान इन होटलों में अग्निशमन उपकरण और अग्नि-अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) नहीं पाए गए, जिसके बाद प्रत्येक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
पालिका आयुक्त राम किशोर मेहता ने बताया कि यह कार्रवाईनगरपालिका के अग्निशमन अधिकारी और स्थानीय टीम के निर्देश पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना था।
विशेष अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान के तहत माउंट आबू नगर पालिका क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। टीम ने पाया कि सात होटलों के पास अनिवार्य अग्निशमन उपकरण और फायर एनओसी नहीं थे।
अधिकारियों ने बताया कि नगर क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसों में निरीक्षण से पहले चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद कुछ प्रतिष्ठानों ने आवश्यक अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे, जिसके कारण बुधवार को उन पर जुर्माना लगाया गया।
नगर पालिका ने सभी होटल-रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते फायर एनओसी प्राप्त करें और आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से लगवाकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
पालिका आयुक्त ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
नगर पालिका ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जनहित और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहाकि फायर एनओसी प्राप्त कर अपने प्रतिष्ठानों को सुरक्षित और नियमानुकूल बनाएं, क्योंकि अग्नि सुरक्षा केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है।


