
PALI SIROHI ONLINE
जोधपुर-जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक बढ़ा दी है।
हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा- गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को अंतरिम जमानत देने से पहले तमाम तथ्यों की जांच की। ऐसे में उन्हीं मेडिकल ग्राउंड्स की दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा- अंतरिम जमानत नहीं देने के लिए भी कोई ठोस आधार सामने नहीं आ रहा है। इसके बाद कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक की अंतरिम जमानत दी तो वकील ने अंतिम दिन छुट्टी होने की बात कहते हुए इसे 1 जुलाई तक करने का आग्रह किया।
आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये पीरियड खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम ने सरेंडर कर दिया था। उसी रात वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया था और अभी भी वहीं पर भर्ती है।


