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जावाल-कृष्णावती नदी में नियम विरुद्ध हो रहे बजरी खनन को लेकर 22 गांवों के ग्रामीणों को हाइकोर्ट ने राहत दी है। न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने कृष्णावती नदी पर बजरी खनन को लेकर अंतरिम रोक का आदेश जारी किया है। कोर्ट से बजरी खनन पर स्टे मिलने पर ग्रामीणों में खुशी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि यह कृष्णावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के साथ पूरे क्षेत्र के 22गांवों की जीत है।
कृष्णावती नदी के अस्तित्व को बचाने और नियम विरुद्ध हो रहे बजरी खनन को लेकर 22 गांवों के किसानों, व्यापारियों व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान बाजार बंद रखे थे। बावजूद रोक नहीं लगने पर संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बजरी खनन पर अंतरिम रोक लगा दी। इधर, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ग्रामीणों को बधाई दी है।


