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जालोर-जालोर में नाबालिग लड़की को किडनैप कर खेत में कुएं पर बनी कोठरी में ले जाकर रेप करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। दोषी हुकम सिंह राव को कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बाताया – पीड़िता के पिता ने 6 मई 2023 को पुलिस थाना रामसीन में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था 5 मई 2023 को शाम 4 बजे पत्नी और बेटी शौच के लिए गई थीं।
इस दौरान बाइक पर दो युवक आए और बेटी का मुंह दबाकर जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। पत्नी ने आरोपियों का पीछा किया। लेकिन वे फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद भीनमाल थाना इलाके के मणधर गांव निवासी हुकम सिंह राव (32) पुत्र परबत सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह लड़की को बाइक से कृषि कुएं पर स्थित कोठरी में ले गया और रेप किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस पर पॉक्सो कोर्ट जालोर के विशिष्ट नयायाधीश भपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी हुकम सिंह राव को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।