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जालोर-जालोर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र 540 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इन्हें योजना से नाम हटवाने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई होगी और खाद्यान्न की बाजार रेट पर वसूली होगी।
जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि गिव-अप अभियान के दौरान अब तक जिले में 6185 परिवारों और 27832 अपात्र व्यक्तियों ने आवेदन किया है। इन लोगों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन किए है।
झरवाल ने बताया कि जिले में 540 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनसे खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम
योजना से नाम हटाने के लिए 31 अगस्त तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे है। ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट https://rrcc.rajasthan.gov.in/ पर आवेदन किया जा सकते है।
अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
गिव-अप अभियान के दौरान जो अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्या की बाजार दर से वसूली करने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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