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जालोर-मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अवधि अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव और उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सुनील वीरभान ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणी इस योजना के तहत राहत पाने के पात्र हैं। पहले योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणी को 30 जून 2025 तक स्वयं के हिस्से की देय राशि का कम से कम 25 प्रतिशत जमा करवाना जरूरी थाअब राज्य सरकार ने यह शर्त हटा दी है। सभी ऋणियों के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है। जो ऋणी अब तक योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, वे भी अब 30 सितंबर तक अपनी राशि जमा कर राहत पा सकते हैं। जालोर जिले में अब तक सबसे ज्यादा 1018 ऋणियों ने 4 करोड़ 94 लाख रुपए जमा करवाए हैं। इसके बदले उन्हें 8 करोड़ 90 लाख रुपए की यहत मिली है। शेष ऋणियों से अपील की गई है कि वे भी अंतिम तिथि से पहले अपनी राशि जमा कर अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त करें।


