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जैतारण-अपर जिला एवं सेशन न्यायालय जैतारण के न्यायाधीश ने 12 वर्ष पूर्व रास थाना क्षेत्र के गांव थोथी फूलसागर गांव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर हत्या के प्रयास के अपराध में दोषी शंकरसिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड का फैसला गुरुवार को सुनाया।
अपर लोक अभियोजक जबरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि 20 मार्च 2014 को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भर्ती थोथी फूलसागर निवासी नैनूसिंह ने पर्चा बयान में बताया कि 19 मार्च 2014 को वह व शिवदान, प्रधानसिंह व उसकापुत्र तीनों उसके खेत में कटी हुई चने की फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में भरने के लिए खेत पर रात्रि 9.30 बजे गए थे। इसी दौरान गांव के ही शंकरसिंह, तेजासिंह, कैलाशसिंह व धापु पत्नी शंकरसिंह कूट कुल्हाडी व लाठियां लेकर उसके खेत में आए और प्रार्थी पर कूट व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे उससे गंभीर चोटें आई।
इस पर नैनूसिंह पुत्र भगवानसिंह व पत्नी रमली व दोनों पुत्रिया डाली, आईचुकी ने बीच-बचाव कर नैनूसिंह को छुडाने का प्रयास किया। तब आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। नैनूसिंह को ब्यावर अस्पताल लेकर गए जहांसे उसे जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए अभियुक्त शंकरसिंह को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
साथ ही नैनूसिंह की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्यावर से पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत प्रतिकर राशि दिलवाने की अभिशंसा की। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी जबरसिंह राजपुरोहित ने की।


